रेलयात्रा में ध्यान देने योग्य बातें


 

हम अपने देश के यात्रियों द्वारा रेलयात्रा करते समय आवश्यक सावधानियों को बताना चाहते हैं.

5 वर्ष से कम आयु के बच्चे बिना टिकट तथा 12 वर्ष तक के बच्चे आधे टिकट पर यात्रा कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक के पुरुष तथा महिलाएं) अब सभी ट्रनों तथा सभी श्रेणियों के किराये में 30 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं. यात्रा में आयु प्रमाण-पत्र साथ रखना आवश्यक है.

सुपरफास्ट ट्रेनों में अतिरिक्त चार्ज देकर ही यात्रा करनी चाहिए. नियमित टिकट के बिना यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रूपये लगता है. टिकट अधिकतर अधिकृत एजेंट या रेलवे काउंटर से ही खरीदना चाहिए.

वेटिंग लिस्ट: यदि ट्रेन छूटने तक RAC में नाम न आया हो तो अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना (रिज़र्व डिब्बे में) यात्रा न करें. राजधानी, शताब्दी एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को यात्रा करने पर जुर्माना देय है.

तत्काल: यात्रा तिथि के पहले दिन प्रातः 8 बजे से 200 रुपया, वातानुकूलित 2 टियर 150 रुपया, वातानुकूलित 3 टियर यात्रा शुल्क 50 रुपया, कुर्सियान एवं शयनयान में तत्काल रिसर्वेशन शुल्क देकर, फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसे यात्रा में साथ रखना आवश्यक है, दिखा कर टिकट प्राप्त कर सकते हैं. एक पहचान पत्र पर परिवार के 6 सदस्यों तक के टिकट मिल सकते हैं. तत्काल टिकटों के निरस्तीकरण कराने पर पैसा वापस नहीं मिलता. खोये हुए आरक्षित/RAC टिकट के बदले आप 500 किलोमीटर तक 25% एवं अधिक पर 10% (500 किलोमीटर 25% न्यूनतम) प्रभार देकर (चार्ट बनने के बाद 50%) डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं. खोया हुआ टिकट यदि ट्रेन छूटने के पहले प्राप्त किया जाता है तो 5% प्रभार (न्यूनतम रुपया 20) देकर शेष प्रभार वापस मिलता है.

चार्ट बनने के पूर्व प्राप्त किये गए डुप्लीकेट टिकट पर प्रभार भी गंतव्य स्टेशन के कंप्यूटर काउंटर पर समाप्ति के 3 दिन में डुप्लीकेट टिकट जमा करके तो यदि किसी ने रिफंड न लिया हो तो प्राप्त किया जा सकता है. प्लेटफार्म टिकट के लिए 3 रूपये लगते हैं जो 2 घंटे के लिए वैध्य होता है.

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